Friday, 28 December 2018

*"महत्वपूर्ण सूचना"*
 *"Hate Speech Act"*

 यदि कोई व्यक्ति SC ST ( अनुसूचित जाति ) के बारे में या जातिसूचक शब्दो से  सोशल  मीडिया जैसे  ........   Facebook WhatsApp  Twitter इत्यादि   पर अपशब्द कहता है तो उस पोस्ट का  प्रिंट  लेकर नजदीकी  पुलिस  स्टेशन में  जाकर   *"IT Act Section 66,153(A),295IPC "*  के तहत उस पर F.I.R दर्ज की जा सकती है   उस व्यक्ति पर   " Non-Bail able "    (गैर जमानती) वारंट जारी हो जाएगा.  *सभी  SC ST candidates साथियों को फारवर्ड करे |

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